Bahraich News : नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगा 53 हजार का अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

बहराइच, अमृत विचार। मोतीपुर थाना क्षेत्र के लौकाही गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सोमवार को सात वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के आरोप बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 53 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गावं निवासी पिता ने अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ लौकाही गांव निवासी इस्लाम के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में पिता ने कहा था कि उसकी बेटी 28 सितंबर 2021 को घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाकर इस्लाम घर में घुसकर बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी के शोर मचाने पर अभियुक्त धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सोमवार को मुकदमें की सुनवाई शुरू हुई।

इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने सात वर्षीय बेटी के साथ घटित दुष्कर्म की घटना को गंभीर घटना बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की थी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 53 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें- Prayagraj News : डेयरी संचालक व ठेकेदार में मारपीट, घायल वकील को भेजा मेदांता

संबंधित समाचार