Bareilly: नाबालिग खिलाड़ी से किया था दुष्कर्म, अब कोच को मिली सात साल की कैद

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। एथलेटिक्स कोच और जिला एथलेटिक्स संघ के तत्कालीन सचिव साहिबे आलम को अदालत ने शनिवार को 14 साल की एथलीट से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजाई सुनाई। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज कुमार मयंक ने साहिबे आलम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया।

इस मामले में साहिबे आलम के खिलाफ पीड़िता के पिता की ओर से 4 जनवरी 2018 को थाना बारादरी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि पीड़िता उस वक्त 10वीं में पढ़ती थी। वह राष्ट्रीय स्तर की एथलीट थी और बिहारीपुर मेमरान निवासी कोच साहिबे आलम के अंडर ट्रेनिंग थी जो एथलेटिक्स संघ का सचिव भी था। साहिबे आलम 27 अगस्त 2017 को पीड़िता को नैनीताल में मानसून मैराथन- 2017 में हिस्सा दिलाने के लिए अपनी बुलेट बाइक पर बैठाकर ले गया था। 

मैराथन में पीड़िता के पहला स्थान प्राप्त करने के बाद साहिबे आलम उसे पहले से एक होटल में लिए गए कमरे में ले गया जहां उसने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। उसे अपने मोबाइल पर ब्लू फिल्म दिखाने और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के विरोध के बाद साहिबे आलम ने उसे यह धमकी देकर कमरे से निकाल दिया कि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं खेलने देगा। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए थे।

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