उन्नाव में बंधक बनाकर लूट करने वाले नौ लुटेरों को 10-10 की सजा: कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, सेल्स टैक्स अफसर बनकर की थी घटना

कोर्ट ने सभी पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

उन्नाव में बंधक बनाकर लूट करने वाले नौ लुटेरों को 10-10 की सजा: कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, सेल्स टैक्स अफसर बनकर की थी घटना

उन्नाव, अमृत विचार। सराफा कारोबारी व उसके साथी को बंधक बनाकर लूटपाट करने में शामिल ड्राईवर समेत नौ लोगों को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद दोषी ठहराते हुये 10-10 साल की सजा सुनाई है। 

इसके अलावा सभी पर 80-80 हजार का जुर्माना भी लगाया। लूट में 10 लोग शामिल थे। जिसमें एक व्यक्ति ने अपना गुनाह कोर्ट के समक्ष कबूल कर लिया था। इस पर कोर्ट उसे जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 80 हजार के जुर्माने के आदेश दिये हैं। 

जनपद मथुरा के होली गेट स्थित रामजी ज्वैलर्स के यहां मुंशी का काम करने वाले मनोज खत्री पुत्र दौलत राम ने बांगरमऊ कोतवाली पुलिस को 18 अक्टूबर 2014 को 6 किलो 408 ग्राम सोना व 51 लाख रुपए कैश लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

वादी का आरोप था कि ज्वैलर्स की दुकान पर साथ काम करने वाला पंकज अग्रवाल व कार चालक बनवारी लाल 18 अक्टूबर-2014 को मालिक मोहित अग्रवाल के कोमेश्वर मंदिर पीटनुखारा लखनऊ स्थित फ्लैट से 6 किलो 408 ग्राम सोना व 51 लाख रुपए लेकर सुबह 6 बजे मथुरा के लिए निकले थे। 

जब हम लोग नवाबगंज टोल पार कर कानपुर की तरफ बढ़े तभी करीब 7 बजे दो सफेद कारें आईं जिनमें से एक में नीली बत्ती लगी थी ओवरटेक कर उनकी कार को रुकवा लिया और पुलिस की वर्दी में तीन-चार लोग उतरे और बताया कि वे सेल टैक्स अधिकारी हैं और मुझे तथा पंकज को और चालक बनवारी को कार से उतारकर अपनी कार में बैठा लिया। 

इसके बाद उसे और पंकज अग्रवाल को जबरन तमंचे की नोक पर नशीली गोलियां खिलाने के साथ शराब पिलाई और डिग्गी मे रखे रुपये व सोना निकलवाकर बैग में रख लिए। बताया कि बदमाशों की संख्या 10 थी। इसके बाद बदमाशों में से एक बदमाश उनकी कार चलाकर ले गया और अन्य बदमाश दोनों गाड़ियों से उन लोगों को लेकर आये और उसे  व पंकज अग्रवाल को बांधकर डाल दिया। दोनों के मुंह में टेप को चिपका दिया। 

चालक बनवारी को भी वहीं उतारकर बदमाश दोनों गाड़ियों से चले गये। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों को थाने लाई। बदमाश ने चालक बनवारी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जबकि हम दोनों से काफी अमानवीय व्यवहार किया। बदमाशों ने चालक को नशे की गोलियां भी नहीं खिलाईं। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि घटना को अंजाम देने में चालक बनवारी भी शामिल है। क्योंकि कैश के बारे मे चालक को जानकारी हो गई थी। 

पुलिस ने समय रहते लूटपाट की सूचना वायरलेस सेट से आसपास जिलों की पुलिस व जिस रास्ते से बदमाश भागे थे उन सभी के थानों पर जानकारी भेजी। बांगरमऊ पुलिस ने घटना वाले दिन कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास से बदमाश ओम प्रकाश लोध, सौरभ यादव, उमेश उर्फ राबिन को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कुछ नगदी व सोना भी बरामद किया। 

पुलिस ने घटना में शामिल ड्राइवर बनवारी लाल से पूछताछ की तो उसने घटना में शामिल अन्य बदमाशों के नाम व ठिकानों की जानकारी दी। पुलिस ने फरार अभियुक्त मोन्टू उर्फ तरुण बंगाली, मानवेंद्र उर्फ मुन्नू ठाकुर, तेज सिंह, प्रमोद कुमार, राजेश कपूर, चन्द्रभान उर्फ चंदा निवासी मथुरा को कन्नौज से गिरफ्तार किया। 

पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 6 किलो सोना व नगदी बरामदगी की थी और सभी को जेल भेजा था। विवेचक तत्कालीन एसएचओ बांगरमऊ ऋषिकांत शुक्ला ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करते हुए 5 जनवरी-2015 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। 

मुकदमा लंबे समय से अपर जिला जज-प्रथम की कोर्ट में विचाराधीन था।  सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील अजय कुशवाहा की ओर से पेश की गई दलील सुनने के बाद न्यायाधीश मो. असलम सिद्दकी ने तारीख पेशी पर आए सौरभ यादव, मानवेन्द्र ठाकुर, तरुण बंगाली, प्रमोद कुमार, ड्राईवर बनवारी लाल व अनुपस्थित रहे ओम प्रकाश लोध, उमेश उर्फ राबिन, चंद्रभान शर्मा व तेज सिंह को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी राजेश कपूर ने कोर्ट में पहले ही जुर्म स्वीकार कर लिया था वह अपनी सजा पूरी कर चुका है।

लुटेरे को मिली छह साल की सजा

आसीवन थानाक्षेत्र के बनौनी गांव निवासी योगेंद्र यादव ने सदर कोतवाली क्षेत्र के हिरन नगर मोहल्ला निवासी विक्की पर 10 मार्च-2015 को तमंचा लगाकर लूट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विक्की पर रिपोर्ट दर्ज कर 13 मार्च-2015 को जेल भेजा था। 

आईओ उत्तम सिंह ने 28 अगस्त-2015 साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर विक्की को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 6 साल 11 माह की सजा सुनाने के साथ 1000 का जुर्माना भी लगाया है।

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