कानपुर में बड़े पान मसाला काराेबारी का बेटा बरी: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगाया था आरोप...
कानपुर, अमृत विचार। शुद्ध प्लस पान-मसाला के मालिक सुनील खेमका के बेटे आयुष को दुष्कर्म केस में कोर्ट ने बरी कर दिया। मामला 2019 का है। एक युवती ने आयुष पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजे योगेश कुमार की कोर्ट में मामला विचाराधीन था।
कल्याणपुर इंदिरानगर निवासी युवती ने मार्च 2019 में शुद्ध प्लस पान मसाला कारोबारी दीपक खेमका के बेटे आयुष खेमका पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आयुष के माता-पिता पर भी मारपीट का आरोप लगाया था। युवती के अनुसार आयुष उसका फेसबुक फ्रेंड था। बाद में दोनों के बीच चैट होने लगी।
दोनों में कई बार मुलाकात हुईं। आयुष ने शादी का प्रस्ताव भी रखा। एक दिन आयुष उसे होटल ले गया और शारीरिक संबंध का दबाव बनाया। यकीन दिलाया कि उनकी शादी होने वाली है। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब शादी का दबाव बनाया तो वह अपने माता-पिता के पास ले गया। उसके माता-पिता ने शादी करने से मना कर दिया।
इस केस में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता घटना के समय बालिग थी। ऐसी दशा में आयुष पर लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान लागू नहीं होते। पीड़िता के बयान कोर्ट का विश्वास जगाने में असफल हैं। बयानों की पुष्टि होती नहीं दिख रही।
पीड़िता के लगाए गए आरोप संदेहास्पद नजर आते हैं। इसलिए अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर जमानतियों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है।
