मुजफ्फरनगर दंगा: पूर्व मंत्री सईदुज्जमा और पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 9 नेताओं के खिलाफ आरोप तय, अगली सुनवाई पांच मार्च को

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Published By Deepak Mishra
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2013 में एक बैठक के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा और पूर्व सांसद कादिर राणा समेत नौ मुस्लिम नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 

जिले की विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिनमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, मौलाना जमील, सिटी बोर्ड के पूर्व सदस्य असद जमा अंसारी, सुल्तान मशीर एडवोकेट, नौशाद, नौशाद कुरैशी और सलमान सईद शामिल हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की है। 

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह के अनुसार, पुलिस ने 30 अगस्त 2013 को जिले के खालापार इलाके में आयोजित एक मुस्लिम पंचायत के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए दस व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था हालांकि, एक आरोपी एहसान कुरैशी की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गयी। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। 

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