यूपी के 6 प्रत्याशी अयोग्य घोषित: तीन साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, खर्च का ब्यौरा न देने के कारण आयोग ने किया फैसला 

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में भाग लेने वाले छह प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इनमें से चार अभ्यर्थी अकेले बदायूं हैं। आयोग ने यह निर्णय इन प्रत्याशियों द्वारा नियमानुसार अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर लिया है।

अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशी 25 फरवरी 2026 से अगले तीन वर्ष तक किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपने सभी व्यय वाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। इन छह प्रत्याशियों ने आयोग का नोटिस मिलने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

अयोग्य घोषित प्रत्याशी

प्रज्ञा यशोदा – 112-बिसौली विधानसभा, ग्राम पिसनहारी, बदायूं

सुरेन्द्र – 112-बिसौली विधानसभा, ग्राम लभारी, बदायूं

ममता देवी – 116-शेखूपुर विधानसभा, ग्राम सराय पिपरिया, बदायूं

ओमवीर – 117-दातागंज विधानसभा, ग्राम खजुरारा, बदायूं

मुन्ना लाल – 117-दातागंज विधानसभा, हसनपुर खेवली, लखनऊ

अनिल कुमार – 113-सहसवान विधानसभा, चन्दौसी, संभल

 

 

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