मुरादाबाद : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास की सजा, कोर्ट ने दोषी पर 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
मुरादाबाद, अमृत विचार। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 17 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
थाना भोजपुर क्षेत्र निवासी पिता ने बीती 15 जनवरी 2019 को पुलिस को तहरीर देकर नाबालिग बेटी के अचानक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी बाहर से कोई उपहार लेने गई थी, लेकिन शाम तक भी वापस नहीं लौटी। पिता ने पुलिस को 16 जनवरी को वादी ने बेटी के वापस लौटने की जानकारी दी। किशोरी ने बताया कि उसे गांव का नन्हें उर्फ सचिन बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि अदालत में अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश किए गए। अदालत में पीड़िता ने बयान दिया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने नन्हें सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा व 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी ने बताया कि मामले में आठ गवाह पेश किए गए। जिसके तहत अलग अलग धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया गया।
दो अपराधियों को चार-चार साल की सजा
मुरादाबाद। गैंगस्टर कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा व प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में 31 अगस्त 2003 को तत्कालीन थाना प्रभारी ओमप्रकाश सिंह ने बहजोई के केदार और राम कुंवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई एडीजे-6 सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी के अनुसार अदालत में साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। दोषियों को चार-चार साल और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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