Court's decision : विशेष अदालत में हाजिर नहीं हुए गवाह, कोर्ट ने पेंशन रोकने का आदेश दिया
Sultanpur, Amrit Vichar : खराब विद्युत व्यवस्था के खिलाफ हाईवे जाम कर किए गए प्रदर्शन के मामले में अभियोजन गवाह दरोगा स्वयंबर सिंह की गैरहाजिरी पर विशेष अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद सोमवार को कोर्ट में पेश न होने पर विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने उनकी पेंशन रोकने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
साथ ही, गवाही के लिए अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च तय की है। यह मामला 2 सितंबर 2008 का है, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के ख्वाजा कांप्लेक्स के सामने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, रवींद्र तिवारी, रिजवान, सबलू समेत कुल 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अभियोजन गवाह के रूप में तत्कालीन दरोगा स्वयंबर सिंह को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वारंट के बावजूद वे हाजिर नहीं हुए। इस पर अभियोजन पक्ष ने उनकी पेंशन रोकने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें गवाह की पेशी सुनिश्चित की जाएगी।
तांत्रिक समेत दो पर ठगी व ब्लैकमेलिंग के आरोप में अर्जी दाखिल
पूजा-पाठ के नाम पर 54 हजार रुपये हड़पने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गोसाईगंज थानाक्षेत्र के नरायनपुर निवासी पीड़ित बिशम्भरनाथ ने तांत्रिक राजू यादव व मंजू यादव के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर की है। आरोपियों पर पीड़ित को फर्जी मुकदमों में फंसाने और हत्या की धमकी देने का भी आरोप है। अन्य लोग भी ठगी के शिकार हो चुके हैं। कोर्ट 24 मार्च को बयान दर्ज करेगी।
सेशन कोर्ट से आरोपी की रिहाई का आदेश
कुड़वार थाना के रूपापुर निवासी बृजेश सिंह पर बीती 14 जनवरी को जानलेवा हमला करने के जेल में बन्द आरोपी नागेन्द्र सिंह और राम बहादुर मौर्य को सेशन जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी के वकील संतोष पाण्डेय ने अर्जी पेश कर मामले को पेशबंदी में दर्ज कराने और बृजेश को प्राणघातक चोट नहीं आने की बात कही। कथित घटना में चोटिल के भाई पवन सिंह ने लाठी डंडा से हमला करने के आरोप में नागेन्द्र सिंह, राम बहादुर मौर्य, अनिल पांडेय, शुभम सिंह व कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था।
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