हाईकोर्ट ने किया सरकार से शपथपत्र तलब

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Published By Pawan Singh Kunwar
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण रोटेशन नियमावली-2024 को चुनौती देती कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने के साथ ही सभी विजयी प्रत्याशियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों का अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला रखा है। मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी।

एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने पौड़ी जिले के कीर्ति नगर में मानकों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य प्रदूषण बोर्ड को 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित के रूप में अधिसंख्यक पद पर चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की नियुक्ति में सेवा की गणना, वेतन निर्धारण तथा सेवा निवृत्त लाभों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक, पिथौरागढ़ को 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।