order of sub district magistrate : सरकार के खाते में दर्ज होगी लक्ष्मणपुरी की विवादित जमीन

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Published By Vinay Shukla
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Chitrakoot, Amrit Vichar :  मुख्यालय में अनुसूचित जाति बस्ती के बीच की जमीन के विवादित मामले में एसडीएम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। एसडीएम पूजा साहू ने कब्रिस्तान के नाम दर्ज भूमि को लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त करने और विवादित भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि  सपा सरकार में बंजर भूमि को कब्रिस्तान के नाम दर्ज किया गया था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने समाज की ज़मीन होने का दावा कर रहे थे। इस संबंध में मो. जाबिर पुत्र स्व. जाकिर अली निवासी भरतपुरी ने दावा किया था कि यह जमीन महाराजा अमृतराव की रही है और 11 मई1980 को अब्दुल शाह (फकीर) की खिदमत से खुश होकर यह जमीन कब्रिस्तान के लिए दी थी।

उन्होंने इस संबंध में पूर्व में दिए गए कोर्ट के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया था। सात अक्टूबर 2024 को पवन कुमार उर्फ बद्री और रामलाल पुत्र रामेश्वर निवासी लक्ष्मणपुरी ने प्रतिआपत्ति प्रस्तुत कर कहा था कि यह विवादित जमीन आबादी में दर्ज है और किसी का खानदानी कब्रिस्तान नहीं है। बताया कि सन् 2012 से पहले यहां होलिका दहन होता था पर बाउंड्रीवाल बनाए जाने की वजह से यह बंद हो गया। बीते दिन उप जिला मजिस्ट्रेट पूजा साहू ने इस संबंध में अंतिम आदेश दिया। एसडीएम ने आदेश दिए कि जमींदारी क्षेत्र में कब्रिस्तान के खाता में अंकित गाटा संख्या 912 रकबा 0.275 हे. निरस्त कर राज्य सरकार में दर्ज किया जाता है। तदनुसार नया खाता कायम कर इसे बंजर खाते में दर्ज किया जाए। इस संबंध में तहसील की आख्या आदेश का एक अंग होगी।

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