राहुल गांधी से कोर्ट ने मांगा 200 रुपये का जुर्माना, जानिए क्यों
लखनऊ, अमृत विचार। सावरकर पर अमर्यादित व अभद्र टिप्पणी करने के आरोप मामले में राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में गुरुवार को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने दो सौ रुपये का हर्जाना लगाते हुए स्वीकार कर लिया। मुकदमे की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।
उक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता होने की हैसियत से कुछ विदेशी गणमान्य उनसे मिलने आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आधिकारिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं जिस कारण वह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में राहुल गांधी को 12 दिसंबर 2024 को आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने तलब किया था। अभियोजन पत्रावली के अनुसार इस मामले में स्थानीय अधिवक्ता नृपेन्द्र पाण्डेय ने कोर्ट में वाद दाखिल करते हुए, आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को जिला अंकोला, महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए, जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत विनायक दामोदर सावरकर के प्रति अपमानजनक बातें कही थीं जिसका प्रसारण पूरे देश में टीवी व दूसरे संचार माध्यम से भी हुआ था।
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