Bareilly: बिना अनुमति काट दी सड़क, जियो को 72 घंटे में जुर्माना जमा करने के आदेश
बरेली, अमृत विचार। नगर निगम ने जियो डिजिटल फाइबर कंपनी को 72 घंटे के भीतर 4.50 लाख रुपये जमा करने का अंतरिम नोटिस मंगलवार को जारी किया है। केबल बिछाने को नवंबर में कुतुबखाना चौराहे से किला क्रॉसिंग तक बिना अनुमति के रोड कटिंग की गई थी। इससे निगम की संपत्ति को नुकसान हुआ। निगम की टीम ने मौके का निरीक्षण कर सत्यता की पुष्टि भी की थी। अब नोटिस जारी कर निर्धारित समय पर जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
निगम अधिकारियों के अनुसार, कुतुबखाना चौराहे से दीपक स्वीट्स होते हुए किला क्रॉसिंग तक सड़क पर अवैध रूप से रोड कटिंग किए जाने के मामले में मैसर्स जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम नोटिस जारी किया है। पूर्व में भी नोटिस जारी कर जुर्माना शुल्क जमा करने को कहा गया, लेकिन कंपनी ने सुध नहीं ली। कंपनी पर नगर निगम की सड़क को बिना अनुमति क्षतिग्रस्त कर तमाम गड्ढे करने का आरोप है। इतना ही नहीं क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 13 नवंबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण किया था।
रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने बिना किसी अनुमति के सड़क को काटकर गड्ढे बनाए हैं। निगम की ओर से जीपीएस आधारित फोटोग्राफ भी साक्ष्य के तौर पर नोटिस में संलग्न किए गए। वहीं कंपनी को 72 घंटे का अंतरिम समय जुर्माना शुल्क जमा करने के लिए दिया गया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बीते 28 नवंबर को भी आदेश जारी कर 72 घंटे के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 4.50 लाख रुपये निगम कोष में जमा कराने के निर्देश दिए थे।
एक्सईएन, निर्माण विभाग राजीव कुमार राठी ने बताया कि कुतुबखाना चौराहे से किला क्रॉसिंग तक अवैध रूप से रोड कटिंग किए जाने के मामले में जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम नोटिस जारी किया है। निर्धारित समयावधि में जुर्माना शुल्क का भुगतान न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
