हाईकोर्ट ने दी स्वतंत्र पत्रकार को राहत

Amrit Vichar Network
Published By Pawan Singh Kunwar
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार के विरुद्ध कोटद्वार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है।

राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में हुई। कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार व सोशल मीडिया कर्मी सुधांशु थपलियाल ने याचिका में कहा कि 'हिट एन्ड रन' से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने की एक पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर 29 जनवरी 2025 को पोस्ट की थी। इसको पुलिस की छवि खराब करने वाला बताते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।

 जबकि उन्होंने 'हिट एंड रन' में हुई युवती के मौत पर चालक पर कार्यवाही करने को लेकर पोस्ट की थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस कानून का दुरुपयोग करके आम आदमी के अधिकार को दबाने का प्रयास कर रही है।