मुरादाबाद : सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 14 साल के कारावास की सजा, पीलीभीत का रहने वाला है आरोपी
सुनवाई के दौरान एक महिला सहित दो आरोपियों की हो चुकी है मौत
मुरादाबाद, अमृत विचार। कोर्ट ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में एक युवक को 14 साल कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में मुकदमे के अंतराल में दो आरोपियों की मौत हो गई। पॉक्सो कोर्ट से सजा पाया दोषी पीलीभीत जिले का रहने वाला है।
जनपद के ठाकुरद्वारा थाने में पीड़ित पिता की ओर से 12 मार्च 2015 को तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था। जिसमें पिता ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी हाईस्कूल की परीक्षा देने 23 फरवरी को गई थी। लेकिन, दोपहर तक जब वह स्कूल से नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू हुई। स्कूल में पता चला कि उनकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची न ही पेपर दिया। इस दौरान घर से मिले मोबाइल चार्जर पर लिखे सतेन्द्र नामक व्यक्ति के नंबर पर संपर्क किया तो वह जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की तो पता चला कि पीलीभीत के पूरनपुर का अनीस अहमद उसे जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया। अनीस के नंबर की कॉल डिटेल के जरिए उसे पकड़ लिया। उसके साथ ही नाबालिग को भी बरामद कर ली।
नाबालिग ने बताया कि अनीस उसे प्रेम जाल में फंसाकर पीलीभीत ले गया। जहां अनीस व उसके दोस्त ऊधमसिंह नगर के उस्मान ने रेप किया। इसका साथ अनीस की मां मकबूलन भी दे रही थी। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-3 रघुवर सिंह की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान उस्मान और महिला मकबूलन की मौत हो गई। पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान के बाद अदालत ने अनीस अहमद को दुष्कर्म, अपहरण व जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में दोषी करार देते हुए दोषी को 14 साल कारावास की सजा सुनते हुए उसे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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