शाहजहांपुर: महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन को उम्र कैद
वर्ष 2023 में सदर बाजार क्षेत्र में धारदार हथियार से महिला की कर दी गई थी हत्या
शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2023 में हुई महिला की हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अभियुक्तगणों पर कुल 45 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंगश निवासी शाहनवाज ने 26 जुलाई 2023 में सदर बाजार थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन खालिदा बेगम की शादी करीब 13 वर्ष पहले थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला शांतिपुरम गदियाना निवासी रकीम पुत्र सोहराब के साथ हुई थी। अब से करीब 8 वर्ष पहले खालिदा के पति ने खालिदा को जलाने का प्रयास किया था। इस मामले में फैसला हो गया था। अब से करीब 22 दिन पहले खालिदा के पति व सास ने खालिदा वह मेरे और मामू के खिलाफ थाना सदर बाजार में मुकदमा लिखाया था। खालिदा का पति व ससुराल वाले खालिदा को अपने मकान में भी नहीं रहने दे रहे थे तथा मकान को लेकर विवाद चल रहा था। जिस कारण खालिदा पिछले एक महीने से मायके में रह रही थी। 26 जुलाई 2023 को खालिदा के ससुराल वालों ने मकान के झगड़ा का फैसला करने की बात कह कर खालिदा को ससुराल में बुलाया तो खालिदा ससुराल चली गई।
शाहनवाज ने बताया कि पीछे से मैं और मेरा दोस्त आसिफ निवासी मोहल्ला बारादरी थाना सदर बाजार खालिदा की ससुराल पहुंचे तो मकान के अंदर चीख पुकार मची थी। जैसे ही हम दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो खालिदा का पति रकीम का इसके भाई नदीम और नबील ,मुस्तकीम तथा सास उम्मती, ससुर सोहराब, ननद फातिमा ने मिलकर धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर खालिदा की हत्या कर दी और हमारे सामने धमकी देते हुए खेतों की तरफ भाग गए। शाहनवाज ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण रकीम, नदीम, नबील के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 45 हजार रुपये के दंड से दंडित किया।
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