संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की मिली इजाजत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को दिया निर्देश

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Published By Bhawna
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प्रयागराज (उप्र)। संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम एक सप्ताह में पूरा करने का बुधवार को निर्देश दिया। संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और लाइट लगाने का निर्देश दिया।

इससे पूर्व, सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वकील से स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर उसके क्या पूर्वाग्रह हैं। मस्जिद कमेटी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा था कि आज की तिथि तक एएसआई के हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और सजावटी लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहा है। नकवी ने बाहरी दीवार की कुछ रंगीन तस्वीरे भी पेश की थीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है। 

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए एएसआई के अधिवक्ता से कड़ाई से पूछा कि जब मस्जिद समिति की कार्रवाई के कारण कथित क्षति हो रही थी, तो एएसआई के अधिकारियों ने इतने वर्षों के दौरान हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। आप 2010 में कहां थे, 2020 में कहां थे? 2024-25 में ही उठे हैं आप लोग। आपने कहा है कि कई सालों से मस्जिद कमेटी सफेदी कर रही है। आपने क्या किया है? बार-बार हम परमिट कर रहे हैं फिर भी आप अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं।

इसके अलावा सुनवाई के दौरान जब हिन्दू पक्ष (विपक्षी संख्या 1) की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने स्मारक/संरचना के रखरखाव के संबंध में मस्जिद समिति और भारत सरकार के बीच 1927 में हस्ताक्षरित समझौते को चुनौती देने वाले अपने हलफनामे का उल्लेख करना चाहा, तो कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय होने पर उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। मुख्य रूप से कोर्ट ने उन्हें बताया कि एएसआई को कहना होगा कि मस्जिद कमेटी ने समझौते का उल्लंघन किया है। एएसआई और राज्य के वकील दोनों अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है कि मस्जिद कमेटी ने समझौते का उल्लंघन किया है।

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