शाहजहांपुर; 6 दोषियों को मिला आजीवन कारावास, दलित परिवार पर किया था जानलेवा हमला और आगजनी
शाहजहांपुर, अमृत विचार: थाना जैतीपुर के गांव मुड़िया में वर्ष 2004 में एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला और घरों में आग लगा देने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 2.22 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना जैतीपुर के गांव मुड़िया निवासी श्रीपाल जाटव ने आठ मार्च 2004 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सात मार्च 2004 की रात10 बजे वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था, तभी गांव भुड़िया निवासी ब्रजपाल पुत्र साधू यादव, जगदीश व नरवीर पुत्रगण ब्रजपाल, बलवीर व सुरेन्द्र पुत्र सुखलाल, रोशन उर्फ डेलू पुत्र चन्दर यादव अपने हाथों में लाठी-डण्डे व बन्दूकें लेकर दरवाजे पर आए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहने लगे कि तू हमारे यहां होली मिलने क्यों नहीं आया और गालियं देने लगे।
उसने आरोपी ब्रजपाल आदि को गालियां देने से मना किया तो सभी ने लात-घूसों व डण्डो व बन्दूक की वट से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर मचाने भाई रामकुमार व उनकी पत्नी रामश्री, मेरी पत्नी सहदेई, पुत्री किरन व भतीजी रेखा बचाने आई तो उनको भी लात-घूसों व डण्डों से व तमंचों की बटों से पीटा, तब डेलू ने कहा कि देखते क्या हो, इन के घर फूंक दो, ब्रजपाल ने जेब से माचिस निकालकर आग लगा दी।
जब घर का सामान जल रहा था, तब ब्रजपाल आदि ने कहा कि जो भी आदमी आग बुझाने आएगा, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा, जिससे श्रीपाल व भाई रामकुमार, मेवाराम के घर की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गई। हमलावरों ने कहा कि इस घटना की रिपोर्ट लिखाने जो भी थाने जाएगा, उसे व उके परिवार को खत्म कर दिया जायेगा। हमलावर रास्ता रोके खड़े रहे। पीड़ित किसी तरह छिपते-छिपाते रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचा।
तहरीर के आधार पर आठ मार्च 2004 को दोपहर 1:15 बजे थाना जैतीपुर पुलिस ने ब्रजपाल, जगदीश, नरवीर, बलवीर, रोशन उर्फ डेलू एवं सुरेन्द्र यादव के खिलाफ धारा-147, 148, 323, 504, 506, 436 व एससी/एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या-2 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार मिश्रा के तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोषी पाए जाने पर जगदीश यादव और उसके भाई नरवीर, पिता ब्रजपाल यादव व बलवीर ,रोशन उर्फ डेलू , सुरेन्द्र यादव को आजीवन कारावास की सजा और और 2.22 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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