Kanpur: निलंबित एसीपी की पत्नी की शिकायत पर छात्रा पर मुकदमा दर्ज, कोर्ट बोली- पुलिस प्रशासन की स्थिति सोचनीय

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। आईआईटी छात्रा से रेप के मामले में निलंबित हुए एसीपी मोहसिन खान के मामले में पत्नी ने आईआईटी स्कॉलर द्वारा उन्हें घर में घुसकर धमकी देने और अभद्रता करने तथा पति को झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की शिकायत एसीजेएम प्रथम कोर्ट में दाखिल की थी।

एसीपी की पत्नी ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि उन्होंने रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया मगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं इस मामले में रावतपुर पुलिस ने कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने फिर से सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी दरोगा के खिलाफ कड़ी टिपण्णी करते हुए रावतपुर पुलिस को आईआईटी स्कॉलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।

एसीपी मोहसिन खान की पत्नी सुहेला सैफ ने एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सुहेला सैफ के वकील ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि कोर्ट में पूर्व में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिसमें कोर्ट की तरफ से 21 अप्रैल 2025 को आदेश पारित करते हुये सुहेला सैफ को सम्बन्धित थाना रावतपुर में जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र देने के लिए आदेश दिया गया।

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