पीलीभीत: शादी अनुदान योजना फिर से शुरू, गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेंगे 20 हजार रुपये 

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Published By Preeti Kohli
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पीलीभीत, अमृत विचार: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य तय कर दिया गया है। योजना का लाभ सामान्य एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मिलेगा।

प्रदेश सरकार की और से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना शुरू की गई थी, लेकिन 2021-22 के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को लाभ जरूर दिया जा रहा था।

करीब दो साल से बंद पड़ी योजना को सरकार ने गत वर्ष शुरू करने के लिए हरी झंडी दी थी। इधर शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य तय कर दिया गया है। विभागीय अफसरों के मुताबिक शादी अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति के 402 एवं सामान्य वर्ग के 268 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। 

योजना के तहत एक परिवार से दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जा सकेगा। आवेदक शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन रूप से किए जाएंगे।

उसके बाद ग्रामीण इलाकों के आवेदन संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय और नगर क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जमा करना होगा। चयनित को 20 हजार रुपये एकमुश्त शादी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित वर्ग के परिवारों का दिया जाएगा। 

इसके लिए सबसे पहले आयप्रमाण पत्र बनवाना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 56460 ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये होनी चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुसूचित वर्ग के परिवार को तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी। योजना का लाभ पाने के लिए लड़की आयु 18 व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

सामान्य एवं अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान योजना का लक्ष्य तय कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी के खाते में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे- चंद्रमोहन विश्नोई, जिला समाज कल्याण अधिकारी

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