सुप्रीम कोर्ट में ACP मोहसिन को चुनौती देगी छात्रा; निर्भया का केस लड़ने वाली सीमा समृद्धि को सौंपा अपना मामला
आईआईटी छात्रा ने कहा, गलत तरीके से दर्ज रिपोर्ट खारिज कराऊंगी

कानपुर, अमृत विचार। आईआईटी की पीएचडी छात्रा के यौन शोषण मामले में निलंबित एसीपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी व चार्जशीट पर स्टे को अब पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। निर्भया का केस लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि पीएचडी छात्रा का केस लड़ेंगी। छात्रा मोहसिन की पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को स्पंज करने की अपील करेगी। छात्रा का कहना है कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज कराई गई है।
पीएचडी छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ 12 दिसंबर 2024 को कल्याणपुर थाने में यौन शोषण समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद 19 दिसंबर को एसीपी ने चार्जशीट और गिरफ्तारी पर रोक के लिए स्टे लिया। 12 मार्च को एसीपी को पुलिस मुख्यालय ने निलंबित किया।
इसके बाद 29 अप्रैल को कोर्ट ने पीएचडी छात्रा के खिलाफ भी रिपोर्ट के आदेश दिए। जिसमें मोहसिन की पत्नी सुहेला सैफ ने छात्रा पर घर में घुसकर धमकाने, मारपीट समेत अन्य गंभीर धाराओं में नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले मंर हत्या के प्रयास की धारा न लगाने पर सुहेला ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर धारा बढ़ाने की मांग की थी। आईआईटी छात्रा ने इस रिपोर्ट को झूठा बताकर स्पंज करने की मांग की।
छात्रा का यह भी कहना है कि मोहसिन को हाईकोर्ट से राहत व क्रास रिपोर्ट होने के बाद उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा समृद्धि से मुलाकात कर अपना केस सौंपा है। मामले से संबंधित सभी दस्तावेज अधिवक्ता को दिए हैं। सीमा समृद्धि ने भरोसा दिलाया है कि उन पर दर्ज क्रास रिपोर्ट रद और मोहसिन को हाईकोर्ट से मिली राहत भी खारिज कराएंगी।
यौन उत्पीड़न नहीं, लव जिहाद का केस
अधिवक्ता सीमा समृद्धि ने बताया कि पीड़ित आईआईटी छात्रा को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। यह मामला शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का नहीं, दुष्कर्म और लव जिहाद से जुड़ा है। पीड़ित छात्रा पर गलत तरीके से कोर्ट की मदद से क्रास रिपोर्ट हुई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करुंगी। मोहसिन को सजा दिलाउंगी।