बिजनौर: हेरिटेज होटल के लिए मिलेगा सब्सिडी के साथ करोड़ों का ऋण

बिजनौर, अमृत विचार। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज होटल के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना केतहत सब्सिडी के साथ करोड़ों का ऋण दिया जाएगा। बताया कि 1950 से पूर्व निर्मित भवनों, किलों, हवेलियों, कोठियों व महलों को होटल के रूप में संचालित किए जाने पर हेरिटेज होटल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
जिनकी वास्तुकला संबंधी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसमें न्यूनतम पांच कमरे होना अनिवार्य हैं। हेरिटेज क्लासिक होटल के लिए 1935 से पहले का निर्मित होना जरूरी है तथा इसमें न्यूनतम 15 कमरे होने चाहिए। हेरीटेज ग्रैंड होटल का भवन 1920 से पहले का निर्मित हो और इसमें न्यूनतम 15 कमरे अनिवार्य रूप से बने हुए हों। हेरीटेज होम स्टे का भवन 1950 से पहले का बना हुआ होना चाहिए और इसमें कम से कम दो से चार कमरों का संचालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग की उपरोक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।