बदायूं: दहेज के लिए हत्या के दोषी पति को 20 साल की कैद...अदालत ने जुर्माना भी लगाया
बदायूं, अमृत विचार। अतिरिक्त दहेज न मिलने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट व महिलाओं से संबंधित अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी माना है। दोषी ने पत्नि पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। दोषी पति को 20 साल की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के गांव आमगांव निवासी रामा पत्नी वेदराम ने अपनी बेटी विमलेश की शादी प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 22 जनवरी 2019 को सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोची नगला निवासी नन्हे पुत्र रामचंद्र के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन कम दहेज लाने और अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। अतिरिक्त दहेज में बाइक, प्लाट खरीदने को एक लाख रुपये की मांग करने लगे थे। मायका पक्ष ने विमलेश के पति और ससुरालीजन को समझाया लेकिन वह नहीं माने थे। 2 जून 2019 को ससुरालीजनों ने महिला के साथ मारपीट की। मायका पक्ष को धमकाया था कि अगर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं की तो विमलेश को साथ नहीं रखेंगे। 3 जून की शाम 7 बजे अतिरिक्त दहेज न मिलने पर पति नन्हें, ससुर रामचंद्र, सुरेश, देवर मुकेश व ऊषा ने मिट्टी का तेल डालकर विमलेश को आग लगा दी।
दो दिन के बाद 5 जून 2019 को जिला अस्पताल में विमलेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय में नन्हें के खिलाफ पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मदन लाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
