मुरादाबाद: पत्नी को जलाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
अमरोहा, अमृत विचार। पत्नी को आग के हवाले करने के मामले में अदालत ने पति को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य पांच रिश्तेदारों को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए उन्हें भी दो दो साल की सजा सुनाई गई है।
मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कटाई के किसान नरेश कुमार ने अपनी बेटी अनीता की शादी मई 2014 को नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव अव्वलपुर निवासी चमन सिंह के साथ की थी। ससुराल पक्ष के लोग अनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसी बीच 23 फरवरी 2019 को मिट्टी का तेल उड़ेलकर अनीता को आग के हवाले कर दिया गया था। 25 फरवरी की रात में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। नरेश ने दामाद चमन सिंह, जेठ मनोहरी लाल, भोजराज, जिठानी सोमवती, ससुर रघुवीर सिंह, सास रामेश्वरी, ननद दीक्षा व बहनोई शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने दामाद चमन सिंह, भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर, रामेश्वरी देवी व रघुवीर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी की पैरवी मजबूत रही। शनिवार को पति चमन सिंह को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर सिंह, रामेश्वरी देवी, रघुवीर सिंह को दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी करार दिया। उन्हें भी दो दो साल की सजा सुनाई गई। सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा
किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की ग्रामीण 6 दिसंबर 2021 को पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर में उनकी 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। पड़ोस के गांव ख्यालीपुर का रहने वाला संगीत किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया था। करीब एक महीने बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी की रही। शनिवार को पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने संगीत को दोषी करार देते हुए उसे 12 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
