वकीलों को 3 महीनों के लिए मिली छूट, दिल्ली बार एसोसिएशन का फैसला, सफ़ेद शर्ट-काली पैंट में कर सकेंगे पैरवी 

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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दिल्ली। दिल्ली बार एसोसिएशन (तीस हजारी) ने अपने सदस्यों को जिला अदालत में गर्मियों में काला कोट पहनने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। चौबीस मई को जारी किये गये नोटिस में कहा गया है, ‘सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (जीजी) के तहत नियम में संशोधन के अनुसार, वकीलों को गर्मियों के दौरान, यानी 16 मई से 30 सितंबर तक काले कोट पहनने से छूट दी गई है। 

यह प्रावधान ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)’ को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले वकीलों की पोशाक पर नियम बनाने का अधिकार देता है और बीसीआई इस सिलसिले में जलवायु परिस्थितियों पर विचार कर सकती है।

एसोसिएशन के सचिव विकास गोयल के हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है, ‘सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालतों में काले कोट पहने बिना उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, सदस्यों को पोशाक विधान के अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जो एक वकील के लिए अनिवार्य है।

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