बदायूं : चरस तस्करी के दो मामलों में दोषी को 10-10 साल की सजा
गुन्नौर के 15 साल पुराने मामले में न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, एक-एक लाख रुपये लगाया जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। लगभग 15 साल पुराने मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए दो अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना डाला है। कोर्ट ने आदेश दिया है क जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक-एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के अनुसार जिला संभल की कोतवाली गुन्नौर में तैनात उपनिरीक्षक राजवीर सिंह ने दो सितंबर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके अनुसार जब उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। वह जुनावई तिराहे से अजीजपुर की तरफ पर पहुंचे। मुखबिर ने सूचना दी की एक गाड़ी टाटा 407 बंद बॉडी और एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है। टाटा गाड़ी से बोलेरो में शराब उतारी जाएगी। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों के पास और भी संदिग्ध सामान मिल सकता है। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों गाड़ियों को घेरकर रोकने का प्रयास किया। बोलेरो चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर टाटा 407 को रोककर उसकी तलाशी लेने पर गाड़ी से एक किलो चरस बरामद हुई।
गाड़ी में जिला मथुरा के थाना मुगर्रा क्षेत्र के गांव सौरभ पुत्र बलवीर सिंह, जिला महामाया नगर क्षेत्र के थाना हाथरस क्षेत्र के कस्बा के मोहल्ला तमनागढ़ी निवासी दिलीप पुत्र प्रथम सिंह को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियुक्त दिलीप की पत्रावलियां पहले ही न्यायालय द्वारा निर्णीत की जा चुकी हैं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने पत्रावलियों पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अवैध चरस रखने के आरोप में अभियुक्त सौरभ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।
