Bareilly: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सात साल कैद

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
On

विधि संवाददाता, बरेली। सात साल पहले पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने थाना कैंट के मोहनपुर निवासी पति वीरपाल को सात वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने बताया कि मृतका के पिता कल्लू ने थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री नीरज देवी का विवाह 27 अप्रैल 2008 को वीरपाल के साथ किया था। पति और ससुराल वाले बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 3 अगस्त 2018 को रात 10.30 बजे सूचना मिली कि उसकी लड़की को जहर दे दिया है और वीरपाल उसे निजी अस्पताल में छोड़कर चला गया है।

पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पति वीरपाल व सास मुन्नी देवी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। सास मुन्नी देवी के बीमारी के कारण कोर्ट में हाजिर हो पाने में असमर्थता के कारण वीरपाल की पत्रावली अलग कर सुनवाई हुई। अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए।

संबंधित समाचार