बदायूं: किशोरी से रेप के दोषी को दस साल का कारावास, 85 हजार रुपये लगा जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ रेप करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी पाते हुए दस साल के कारावास और 85 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 अक्टूबर 2016 की दोपहर साढ़े चार बजे गंगा शरण उर्फ राधे उनकी 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। बेटी साथ में घर के बक्से में टेंपो की किस्त जमा करने के लिए रखे 36 हजार रुपये और चांदी की हसली, एक जोड़ी चांदी के कड़े, कमरबंद, एक जोड़ी पाजेब ले गई। रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी बेटी का पता नहीं चल सका। पूछताछ के दौरान राधे के बारे में जानकारी हुई। उनकी बेटी को ले जाते समय बिरुआबाड़ी मंदिर के पास नरेश और वीरपाल ने देखा था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी की तलाश की। किशोरी को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि गंगा शरण उर्फ राधे उसे दिल्ली ले गया था। जहां किराए के कमरे में 15 दिनों तक रखा। उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस के कमरे पर पहुंचने पर वह भाग गया।
न्यायालय में गंगा शरण उर्फ राधे पुत्र करन सिंह निवासी मोहल्ला मीराजी की चौकी के विरुद्ध नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा और बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
