सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला : दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर रोकथाम को लेकर बड़ी सुनवाई
नई दिल्ली, अमृत विचार : देश की राजधानी और एनसीआर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। कोर्ट की तीन जजों की पीठ-न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया-इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी।
क्या है मामला : 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय गृहों में भेजा जाए। लेकिन इस आदेश पर कई एनजीओ और पक्षकारों ने सवाल उठाते हुए रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि न तो पर्याप्त आश्रय गृह हैं और न ही सही व्यवस्था। 14 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर आदेश आएगा।

कोर्ट में क्या हुआ था?
- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को फटकार लगाई थी और कहा था कि जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हर साल 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं और करीब 20,000 लोग रेबीज़ से मर जाते हैं।
- एनजीओ की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि पर्याप्त आश्रय गृह न होने से कुत्तों को एक साथ पकड़कर हटाना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी : पीठ ने कहा था कि यह मामला बेहद गंभीर है-एक ओर मानवीय पीड़ा है और दूसरी ओर पशु-प्रेमी समाज की चिंता। अदालत को अब संतुलित फैसला लेना है।
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