राहुल गांधी मानहानि प्रकरण : गवाह की गवाही दर्ज, बचाव पक्ष की जिरह अधूरी
सुलतानपुर, अमृत विचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को अहम कार्यवाही हुई। अदालत में कोतवाली देहात क्षेत्र के पीताम्बरपुर निवासी गवाह अनिल मिश्र की गवाही दर्ज की गई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह शुरू की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी।
न्यायालय ने शेष जिरह के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की है। परिवादी भाजपा नेता एवं कोआपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। 4 अगस्त को विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दाखिल किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक जनसभा में उस समय भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इससे आहत होकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। जिसमे कोर्ट ने बीते साल 27 नवम्बर को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। कोर्ट में हाजिर होकर राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को जमानत कराई थी तथा 25 जुलाई को उनका बयान कोर्ट में दर्ज हुआ था। बयान में उन्होंने इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश बताया था। अब न्यायालय में 23 सितंबर को गवाह से बचाव पक्ष की आगे की जिरह होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
