UP News: पुराने शहर में नक्शा के लिए नहीं लेनी होगी एनओसी, 122 मोहल्ले हुए लिस्ट से बाहर
एलडीए करेगा ट्रेस, उपाध्यक्ष ने जारी किया आदेश
लखनऊ, अमृत विचार: अब पुराने शहर के वार्ड-हजरतगंज, गणेशगंज, वजीरगंज, यहियागंज, चौक, सआदतगंज, दौलतगंज के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र के लिए तहसील से एनओसी नहीं ली जाएगी। एलडीए खुद अपने अभिलेखागार से सम्बंधित मोहल्लों का विवरण उपलब्ध कराएगा। शुक्रवार को उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की सुविधा के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है।
उन्होंने बताया कि शहर में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्जन, सीलिंग, लैंड यूज, तहसील व जलकल आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसमें लखनऊ शहर के पुराने मोहल्लों में मानचित्र स्वीकृत करते समय नगर निगम से प्राप्त होने वाली एनओसी प्राधिकरण के लालबाग कार्यालय स्थित अभिलेखागार से ही मिलती है। इसकी अभिलेखागार से रिपोर्ट मांगी तो पुराने शहर के 122 मोहल्लों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया। ऐसे में जबकि पुराने शहर के उक्त मोहल्लों में नक्शे की एनओसी से सम्बंधित पूरा विवरण प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। तो तहसील से एनओसी लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अनावश्यक तहसील में भागदौड़ से मानचित्र स्वीकृति के प्रक्रिया में विलम्ब होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व प्राधिकरण की योजनाओं के ले-आउट व सजरा प्लान अभिलेखागार द्वारा मानचित्र अनुभाग को उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए हैं।
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