प्रयागराज : सर्जरी के बाद सरकारी दस्तावेजों में नाम व लिंग परिवर्तन की अनुमति
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए महिला से पुरुष बने याची को अंक पत्र व प्रमाण पत्रों में नाम और लिंग बदलने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, बरेली द्वारा नाम और लिंग परिवर्तन से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक विशेष कानून है, जिसका पालन अन्य सभी नियमों पर वरीयता प्राप्त करता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने शरद रोशन सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। दरअसल शाहजहांपुर निवासी याची एक सहायक शिक्षक हैं, जिन्होंने वर्ष 2020 में लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और 2023 में सर्जरी पूरी हुई।
इसके बाद उन्होंने सरकारी अभिलेखों में अपना नाम "सरिता" से बदलकर "शरद" करने की मांग की। जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र जारी किया, इसके बावजूद बोर्ड ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि देर से आवेदन होने पर बदलाव की व्यवस्था नहीं है। जबकि कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए पाया कि अधिनियम, 2019 और 2020 के नियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शैक्षिक दस्तावेजों सहित सभी आधिकारिक कागजात में नाम, लिंग और फोटो परिवर्तन का अधिकार देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाईकोर्ट्स के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऐसे मामलों में प्रशासनिक ढिलाई को संवैधानिक मूल्यों के विपरीत माना और कहा कि संवैधानिक गारंटियां केवल कानूनी पुस्तकों में शब्द मात्र बनकर नहीं रह सकतीं, बल्कि उनका सम्यक् पालन व्यक्तियों के जीवन में मूर्त रूप से परिलक्षित होना चाहिए।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति राज्य का निष्क्रिय रवैया और विधायी उदासीनता उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुरूप समानता, गरिमा और भेदभाव-रहित जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य की सक्रिय जिम्मेदारी है। अंत में कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह की अवधि में याची को संशोधित मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।
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