UP: राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन याचिका खारिज
संभल, अमृत विचार। लोकसभा मे नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन मामले में एडीजे एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने क्रिमिनल रिवीजन सिमरन गुप्ता बनाम राहुल गांधी में याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता की रिवीजन याचिका खारिज कर दी ।
अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था। शु्क्रवार शाम 6 बजे अदालत ने फैसला जारी किया और सिमरन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी को अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिए गए एक बयान में कहा कि मेरी लड़ाई इंडिया स्टेट से है, बीजेपी-आरएसएस से नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इतनी हैसियत नहीं रखते कि इंडिया-स्टेट से लड़ सकें।
100 करोड़ से अधिक देश की जनता अगर आपके पीछे दौड़ेगी तो आपको भगाना भारी पड़ जाएगा। इसी बयान के आधार पर सिमरन गुप्ता ने आपत्तियां व कानूनी कदम उठाए थे। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों का मूल्यांकन कर संपूरक प्रक्रिया के अनुसार रिवीजन याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में मामले की औपचारिकता और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया। अदालत के आदेश के बाद यह मामला फिलहाल यहीं समाप्त हुआ माना जा रहा है।
