सुलतानपुर : शादाब हत्याकांड में सगे भाई समेत तीन को उम्रकैद

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Published By Virendra Pandey
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सुलतानपुर, अमृत विचार : कोतवाली नगर क्षेत्र के भुआपुर में आठ वर्ष पूर्व हुए शादाब हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

अदालत ने वदूद, वसीम पुत्र नसीम तथा आफताब पुत्र जफर उल्ला को आजीवन कारावास के साथ  वदूद पर 72 हजार हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया वही दो अन्य पर 70-70 हजार रुपए अर्थदंड लगाते हुए हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के परिजन को देने का आदेश भी दिया है।

एडीजीसी पवन कुमार दूबे व वादी पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल के अनुसार वादी मोहम्मद शमशाद से पुरानी रंजिश के चलते 3 मई 2018 की शाम करीब पांच बजे आरोपी बंदूक, राइफल और रिवाल्वर से लैस होकर आए और उसके भतीजे मोहम्मद शादाब को गोली मारकर हत्या कर दी।घटना के बाद दर्ज मुकदमे में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

मामले में एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दो सगे भाइयों वदूद , वसीम व आफताब  को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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