रामपुर : आज़म खां को सात साल की सजा, फिर जायेंगे जेल
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां अब्दुल्ला दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट में पेश हुए।दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है।सोमवार को दोपहर में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा का ऐलान किया गया है।
दो पैनकार्ड से जुड़े मामले में भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले थाना सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया। जिसमें कहा था कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया। उसके बाद उसका उपयोग में भी लाया गया था। एक पैनकार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है। दूसरे में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने जांच पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। जिसमें आजम खां भी आरोपी हैं। मौजूदा समय में इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही है। पिछली तारीखों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है।आजम और अब्दुल्ला दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट में पेश हुए।सोमवार को दोपहर में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया गया है।
