कोडीन कफ सिरप केस : शुभम जायसवाल की 38 करोड़ की संपत्ति पर मंडराया कुर्की का खतरा

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Published By Deepak Mishra
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वाराणसी। उत्तर प्रदेश भर में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की करीब 38 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कुर्की का खतरा मंडरा रहा है। शुभम अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। विशेष जांच दल (एसआईटी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपी शुभम ने मां, बहन और पत्नी के नाम पर कई स्थानों पर चल-अचल संपत्ति बना रखी है। 

इसी मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में 38 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों के वैध दस्तावेज पेश करने के लिए परिजनों को उपस्थित होना है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि शुभम जायसवाल ने ये करोड़ों रुपये की संपत्तियां तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की हैं। जांच के दौरान फर्जी फर्मों, संदिग्ध बैंक खातों और हवाला लेन-देन के माध्यम से बड़े वित्तीय लेनदेन का पता चला है। 

इस वित्तीय लेन-देन का सीधा लाभ शुभम जायसवाल को मिला है। वहीं, कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप मामले में दस और फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जिनमें गाजीपुर की आठ और वाराणसी की दो फर्में शामिल हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पी.सी. रस्तोगी की ओर से यह कार्रवाई की गई है।

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