UP : मतदाता सूची में नाम जांचें, 6 फरवरी तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां
लखनऊ, अमृत विचार : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम, पता और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी तरह की त्रुटि दिखे तो तय अवधि के भीतर आवश्यक संशोधन कराएं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तय की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्धारित फॉर्म और घोषणा पत्र के बिना दी गई सामान्य सूचनाओं को दावा या आपत्ति नहीं माना जाएगा। सही फॉर्म भरना अनिवार्य है। छह फरवरी तक नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन कराने और पता बदलने से जुड़े आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रपत्र और निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
11 जनवरी को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे। मतदाता मौके पर ही अपने नाम और विवरण का सत्यापन कर सकते हैं। साथ ही, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र हैं।
ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प
मतदाता ईसीआईनेट मोबाइल ऐप और voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन सुविधा के लिए तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र, संबंधित निर्वाचन कार्यालय और बीएलओ उपलब्ध रहेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है।
किस काम का कौन सा फॉर्म?
• फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने के लिए (पहली बार मतदाता बनने वाले या छूटा हुआ नाम)।
• फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए (मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण आदि)।
• फॉर्म-8: नाम, जन्मतिथि, फोटो में संशोधन या पता बदलने के लिए।
पहले दिन मिले सीमित आवेदन
ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद पहले दिन राजनीतिक दलों की ओर से नाम जोड़ने के लिए केवल 128 आवेदन प्राप्त हुए। नाम हटाने या संशोधन से जुड़ा एक भी आवेदन दर्ज नहीं हुआ। शाम तक प्राप्त आवेदनों में भाजपा के 105, बसपा के 17 और सपा के 6 फॉर्म शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने दोहराया है कि मतदाता सूची की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण है। सभी मतदाता समय रहते अपनी प्रविष्टियां जांचें और आवश्यक होने पर 6 फरवरी से पहले सही फॉर्म के साथ दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
