खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण को लेकर बड़ा अलर्ट, अधिकृत अधिकारी ही कर सकते हैं जांच
लखनऊ, अमृत विचार : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उप्र. ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण केवल अधिकृत अधिकारी ही कर सकते हैं। विभाग की ओर से मंडल स्तर पर सहायक आयुक्त (खाद्य), जनपद स्तर पर सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही निरीक्षण के लिए अधिकृत हैं।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति निजी स्तर पर या स्वयं को विभागीय कर्मचारी बताकर खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण करता है या किसी प्रकार की सूचना-दस्तावेज मांगता है, तो उससे किसी भी प्रकार का सहयोग न किया जाए। अधिकृत अधिकारियों के पास सक्षम स्तर से जारी विभागीय पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होता है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग डॉ. रोशन जैकब ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचना या अभिलेख मांगे जाते हैं अथवा उत्कोच (रिश्वत) की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत अपने जिले के जिलाधिकारी को दें। साथ ही विभागीय मुख्यालय को व्हाट्सएप नंबर 9793429747 पर भी शिकायत भेजें। इस प्रकार की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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