बैक फुट पर नगर निगम प्रशासन...नहीं बढ़ेगा होटल-रेस्टोरेंट और अस्पताल-नर्सिंग होम का लाइसेंस शुल्क, प्रस्ताव वापस लेने की तैयारी
लखनऊ, अमृत विचार : होटल-रेस्टोरेंट और अस्पताल-नर्सिंग होम के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। व्यापारियों के भारी विरोध के कारण नगर निगम प्रशासन ने कदम पीछे हटा लिए हैं। अब 29 जनवरी को होने वाली नगर निगम सामान्य सदन की प्रस्तावित बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। 14 दिसंबर 2025 को नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी करके लाइसेंस शुल्क की प्रस्तावित दरों पर 28 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी थीं। 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाना था। इसमें 2 से 5 गुना तक शुल्क बढ़ाया जाना था।
इसका प्रस्ताव भी नगर निगम सदन में पारित हो गया था। लगभग 22 प्रकार के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी की तैयारी की थी।इसके लागू होने निगम की लाइसेंस शुल्क से आय में दो गुना से अधिक बढ़ोतरी हो सकती थी। किंतु लखनऊ व्यापार मंडल सहित अन्य व्यापारी संगठनों ने लाइसेंस शुल्क बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। संगठनों ने नगर निगम मुख्यालय पर भी धरना-प्रदर्शन कर प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की थी। महापौर सुषमा खर्कवाल के आश्वासन पर धरना समाप्त किया था।
इस प्रस्ताव के लागू हो जाने से नगर
इन मदों में लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का था प्रस्ताव
| मदवार प्रस्ताव | निर्धारित दरें | प्रस्तावित नई दरें (वार्षिक रुपये में) |
| नर्सिंग होम, अस्पताल 50 बेड तक | 7500 | 15000 |
| नर्सिंग होम, अस्पताल 51 से 100 बेड तक | 15000 | 30000 |
| नर्सिंग होम, अस्पताल 101 से 250 बेड तक | 20000 | 40000 |
| नर्सिंग होम, अस्पताल 251 से 500 बेड तक | 35000 | 70000 |
| पैथालॉजी | 5000 | 10000 |
| डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड | 10000 | 20000 |
| आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक क्लीनिक | 4000 | 8000 |
| होटल, गेस्ट हाउस 20 बेड तक | 2000 | 10000 |
| होटल, गेस्ट हाउस 20 बेड से ऊपर | 3000 | 15000 |
| रेस्टोरेंट, जलपान गृह | 2000 | 10000 |
| मॉडल शॉप | 60000 | 85000 |
