मदरसा लुत्फिया अरबिया की मान्यता फिर निलंबित... बिना अनुमति के ही पूर्व प्रबंधक ने बेच दिया था भवन
प्रबंधक नहीं दे सके मदरसा भूमि व भवन के स्वामित्व के दस्तावेज
लखनऊ, अमृत विचार : मदरसा लुत्फिया अरबिया तुर्कमानगेट, टनटनपाड़ा, अलीगढ़ की मान्यता को उप्र. मदरसा शिक्षा परिषद ने एक बार फिर निलंबित कर दिया है। परिषद ने यह कार्रवाई मदरसे की ओर से भूमि व भवन के स्वामित्व से जुड़े नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति संपत्ति के विक्रय व स्थान परिवर्तन के मामले में की है।
मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि वर्ष 2009-10 के ऑडिट प्रतिवेदन में यह सामने आया था कि मदरसे की एक मंजिला इमारत को पूर्व प्रबंधक की ओर से बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति के 3.75 लाख रुपये में बेच दिया गया। इस मामले में मदरसा मान्यता नियमावली 1987 और उप्र. अशासकीय अरबी व फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 के उल्लंघन पाए गए थे। इसी आधार पर परिषद ने 29 जुलाई 2025 को मदरसे की मान्यता निलंबित की थी।
निलंबन आदेश के खिलाफ मदरसा प्रबंधन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2025 को यह कहते हुए आदेश निरस्त कर दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ है और प्रबंधन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही परिषद को निर्देश दिया गया कि सुनवाई के बाद नया आदेश पारित किया जाए।
मौका मिलने पर भी नहीं दे सके भवन स्वामित्व के दस्तावेज
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में परिषद ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर सुनवाई की, लेकिन प्रबंधक मदरसा भूमि व भवन के स्वामित्व से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि मदरसा बिना सक्षम अनुमति के बार-बार स्थान बदलकर संचालित किया जा रहा था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने मदरसा लुत्फिया अरबिया अलीगढ़ की मान्यता निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
