UP News: भवनों के नाम परिवर्तन की नई दरें होंगी लागू, उपविधि तैयार
उत्तराधिकार पर 5 हजार, रजिस्ट्री पर नामांतरण शुल्क अधिकतम 10 हजार
लखनऊ, अमृत विचार : भवनों के नाम परिवर्तन की नगर निगम नई दरें लागू करेगा। इसके लिए लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2025 तैयार हो गई है। इसमें नगर निगम ने गरीब तबके का ध्यान रखते हुए उत्तराधिकार के प्रकरण में नामांतरण शुल्क 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक मात्र 1000 रुपये रखा गया है। अधिकतम शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह रजिस्ट्री के प्रकरणों में 5 लाख रुपये तक संपत्ति के मूल्य पर नामांतरण कराने पर न्यूनतम 3500 रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य पर अधिकतम नामांतरण शुल्क 10,000 रुपये रखा है। 27 जनवरी को नगर निगम सामान्य सदन की बैठक में इसे लागू करने के लिए चर्चा करके गजट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम कार्यकारिणी की 13 सितंबर 2024 को हुई बैठक में संकल्प पारित किया जा चुका है।
उत्तराधिकार के प्रकरण में नामांतरण शुल्क
| संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में) | धनराशि (रुपये) |
| 1000 तक | 1000 |
| 1001 से 2000 तक | 2000 |
| 2001 से 3000 तक | 3000 |
| 3000 से अधिक | 5000 |
सर्किल रेट या रजिस्ट्री पर नामांतरण शुल्क
| संपत्ति का मूल्य | धनराशि (रुपये में) |
| 5 लाख तक | 3500 |
| 5 से 10 लाख तक | 5500 |
| 10 से 20 लाख तक | 7500 |
| 20 से 30 लाख तक | 9500 |
| 50 लाख से ऊपर | 10000 |
