Jalaun News: जालौन में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर, 35 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में कार्रवाई

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में उरई विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को अवैध प्लाटिंग एवं अनधिकृत उपविभाजन के खिलाफ सख्त ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान 35 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव परमानंद यादव ने बताया कि झांसी रोड तथा रामराजा पैलेस के सामने बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत कराए विकसित की जा रही तीन अवैध प्लाटिंग स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया।

अभियान के तहत जलील मंसूरी व अन्य द्वारा लगभग 2900 वर्गमीटर क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार झांसी रोड से सटे क्षेत्र में प्रेम नारायण गुप्ता व अन्य द्वारा लगभग 12,510 वर्गमीटर में की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त रामकुमार राजपूत, अब्दुल जलाल, जुल्फिकार अहमद, मनोज कुमार, कृष्ण मुरारी सहित अन्य द्वारा करीब 20,500 वर्गमीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी मौके पर ध्वस्त कराया गया।

वहीं नया पटेल नगर में पूनम खरे द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्लाटिंग या भवन निर्माण से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के तहत मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य है। बिना स्वीकृति कार्य किए जाने पर नोटिस, सीलिंग, अभियोजन, जुर्माना तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी डीलरों एवं भूखंड क्रेताओं से अपील की है कि ले-आउट स्वीकृत होने के बाद ही क्रय-विक्रय करें। अवैध प्लाटिंग में निवेश से होने वाली हानि के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। अभियान के दौरान सचिव, मुख्य लेखाधिकारी/जोनल अधिकारी, कोतवाली पुलिस, महिला पुलिस बल तथा प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे।

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