अखिलेश यादव की बेटी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर FIR, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव की कथित रूप से अर्धनग्न फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के मामले में जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय में द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बार एसोसिएशन अध्यक्ष व अधिवक्ता मनोज भाटी द्वारा धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रार्थी ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में लिखित दिया गया कि, "इंडियन स्टोरी" नामक एक्स/फेसबुक अकाउंट से अदिति यादव की कथित आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की गई, जिससे उनकी तथा पूरे परिवार की छवि धूमिल करने और सामाजिक रूप से बदनाम करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उक्त पोस्ट पर सौ से अधिक आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे परिवार को मानसिक आघात पहुंचा।
प्रार्थी ने कहा है कि यह कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है तथा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 151, 356, 356(3), 354-C एवं आईटी एक्ट की धारा 66E और 67 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख है कि 30 दिसंबर 2025 को थाना सूरजपुर में लिखित तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद 1 जनवरी 2026 को पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई, परंतु उस पर भी अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब मामले में न्यायालय से सूरजपुर थाना को एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई के आदेश देने की मांग की गई है। मामले में पुलिस या संबंधित पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
