राहुल गांधी से जुड़े दोहरी नागरिकता विवाद में अगली सुनवाई नौ मार्च को

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने निचली अदालत द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध कथित दोहरी नागरिकता विवाद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देने से इंकार किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को तय की है।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर दिया। याची ने 28 जनवरी 2026 को विशेष सांसद-विधायक अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। 

विशेष अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। याची ने गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उसने गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत कई आरोप लगाए हैं। 

यह शिकायत प्रारंभ में रायबरेली स्थित विशेष सांसद-विधायक अदालत में दायर की गई थी, किंतु शिकायतकर्ता विग्नेश की याचिका पर इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2025 को उक्त आपराधिक वाद को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की सांसद-विधायक अदालत ने 28 जनवरी, 2026 को उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ याची ने उच्‍च न्‍यायालय का दरवाजा खटखटाया था।  

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