यूपी रेरा ने तीन परियोजनाओं पर लगाया 5 लाख जुर्माना, पंजीकरण कराए बिना बिक्री, 198वीं अथॉरिटी बैठक में निर्णय
लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अपंजीकृत आवासीय परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए तीन परियोजनाओं पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें एस्टेट 105, शोभा रिवाना और अविकल्प एस्टेट परियोजनाएं शामिल हैं। यह निर्णय रेरा की 198वीं अथॉरिटी बैठक में लिया गया। यह कार्रवाई भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उल्लंघन के मामलों में की गई है।
रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी योजना क्षेत्र में स्थित ऐसी रियल एस्टेट परियोजना, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो या जिसमें 8 से अधिक फ्लैट या अपार्टमेंट शामिल हों, उसका विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री शुरू करने से पहले रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी माध्यम चाहे वह वेबसाइट, सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म हो पर परियोजना का प्रचार-प्रसार करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
प्राधिकरण ने जांच में पाया कि मैक्स एस्टेट की नोएडा स्थित परियोजना ‘एस्टेट 105’ तथा सोभा लिमिटेड की नोएडा स्थित परियोजना ‘सोभा रिवाना’ का प्रचार-प्रसार बिना रेरा पंजीकरण के वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा था। धनुषकोठी बिल्डर एवं डेवलपर की लखनऊ स्थित परियोजना ‘अविकल्प एस्टेट’ में बिना पंजीकरण के बिक्री किए जाने का मामला सामने आया, जो गंभीर उल्लंघन माना गया।
इन मामलों में रेरा ने संबंधित प्रमोटरों को पूर्व में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, प्रस्तुत किए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-59 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तीनों परियोजनाओं पर 5-5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
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