Bareilly : संपत्तियों के डिफाल्टर और मानचित्रों के बकायेदारों को धनराशि जमा करने का मौका

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। बरेली विकास प्राधिकरण, उप्र आवास एवं विकास परिषद क्षेत्र की संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बड़ी राहत दी है। ओटीएस योजना लागू कर डिफाल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष शुल्क जमा न करने वालों के लिए धनराशि जमा करने का अवसर प्रदान किया गया है। एक मुश्त समाधान योजना में आवेदन कर प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि जमा कर आवंटी इसका लाभ ले सकेंगे।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद की ओर से ओटीएस के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का लाभ बरेली जिले के तमाम लोगों को भी मिलेगा। 20 मार्च से अगले एक माह तक सभी डिफाल्टर्स को जागरूक किया जाएगा। योजना में आवेदन करने के लिए 3 माह की अवधि निर्धारित की है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

ओटीएस आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि वही मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा की गयी है। आवेदन पत्रों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन माह में किया जाएगा। इसके बाद प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही की जाएगी। आगणित संपूर्ण देय धनराशि को मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन के अंदर एकमुश्त जमा करने पर संपूर्ण देय धनराशि पर 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रोसेसिंग फीस ओटीएस का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।

बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकन्डन ए. ने बताया कि ओटीएस योजना का शासनादेश मिल गया है। उसे देख रहे हैं, उसमें दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन संपत्तियों के लिए लागू होगी ओटीएस योजना
- ओटीएस योजना सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियों पर लागू होगी। सरकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियां, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित संपत्तियां, स्कूल भूखंडों एवं चैरिटेबल संस्थाओं को आवंटित संपत्तियां, व्यवसायिक सम्पत्तियां, सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियाें पर लागू हाेगी। मानचित्र डिफाल्टर्स के प्रकरणों में योजना लागू होगी।


निर्धारित की गई प्रोसेसिंग फीस
संपत्तियों का प्रकार                                     प्रोसेसिंग फीस आवेदन संग जमा धनराशि

ईडब्ल्यू एस भवन/भूखंड                         100 रुपये             5000 रुपये
एलआईजी भवन/भूखंड                         500 रुपये             10 हजार

अन्य श्रेणी की आवासीय
व्यावसायिक निर्मित दुकानें व भूखंड             2100 रुपये             50 हजार

ग्रुप हाउसिंग                                                 11 हजार             5 लाख                                                
संस्थागत संपत्तियां                                     11 हजार             5 लाख

क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त
व्यावसायिक संपत्तियां                                     11 हजार                        5 लाख

मानचित्र                                                            5 हजार                        2 लाख

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

आवंटी आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकेंगे। आनलाइन आवेदन करने के लिए ओटीएस योजना का आवास बंधु की वेबसाइट (www.awasbandhu.in) के होमपेज पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जो 18 अप्रैल से क्रियाशील होगा। आवेदकों के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए आवास आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी।

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