महिला से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार अर्थदण्ड
सुलतानपुर, अमृत विचारः बाजार शुकुल थानाक्षेत्र के एक गांव में 14 साल पूर्व 30 वर्षीय विवाहिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दोषी अकबाल अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश राकेश की अदालत ने मंगलवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक 18 अक्टूबर 2012 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे के दौरान पेश किए गये पांच गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी अकबाल अहमद को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले से छह माह पूर्व 19 वर्षीय युवती के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में जेल में निरुद्ध बंधुआकला थानाक्षेत्र के दादूपुर निवासी आरोपित अहमद रजा उर्फ अली खान की जमानत अर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश राकेश की अदालत ने आरोपो को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी। एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक आरोपी ने 14 सितंबर 2025 को युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर पाते हुए आरोपित की जमानत खारिज कर दी है।
