सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पीएम मोदी के मॉर्फ्ड कंटेंट, Meta India के हेड समेत कई अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक वीडियो व तस्वीरों के प्रसार को लेकर Meta India के प्रमुख और कई Facebook व Instagram अकाउंट्स के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्लीः हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक वीडियो एवं तस्वीरों के खिलाफ तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रसार के आरोपों को लेकर Meta India के प्रमुख और Facebook तथा Instagram के कई अकाउंट्स के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

पहली शिकायत में क्या कहा गया?

पहली शिकायत 29 वर्षीय कारोबारी एस. अरविंद रेड्डी की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार, Instagram का उपयोग करते समय उन्हें कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें दिखाई दीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर मॉर्फ्ड, डिजिटल रूप से बदले गए और आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ विजुअल्स में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया, जबकि एक अन्य सामग्री में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित रूप से एडिट की गई तस्वीर शामिल थी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि यह सामग्री संभवतः डिजिटल एडिटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई और सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई।

भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस तरह का कंटेंट लोगों को गुमराह कर सकता है, गलत जानकारी फैला सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सामाजिक तनाव बढ़ाने जैसी आशंकाएं भी व्यक्त की गई हैं।

दूसरी शिकायत में क्या आरोप हैं?

दूसरा मामला तेलंगाना भाजपा के कार्यकर्ता और सोशल मीडिया CC सदस्य टी. साईकिरण गौड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि Facebook और Instagram पर उन्हें कई कथित आपत्तिजनक रील्स और मॉर्फ्ड तस्वीरें दिखाई दीं। शिकायत में ऐसे अकाउंट्स की जांच की मांग की गई है, जिन पर कथित रूप से भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संबंधित अधिकांश वीडियो या तो हटाए जा चुके हैं या भारत में उनकी पहुंच सीमित कर दी गई है।

मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66-C (पहचान की चोरी) और 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) (जनता में अशांति पैदा करने वाले बयान) और 336(4) (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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