Badaun News : बदायूं में प्रधानी की रंजिश में शिशु भान की हत्या, सात दोषियों को उम्रकैद 

Amrit Vichar Network
Edited By Ateeq Khan
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हत्यारोपियों में तीन सगे भाई भी शामिल, कोर्ट ने सभी पर लगाया 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड 

कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषियों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं। फैसला आते ही आरोपी रो पड़े। वहीं, पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर खुशी जताई है। 

अमृत विचार : बदायूं में प्रधानी की रंजिश में हुए शिशु भान सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सगल की कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषियों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं। फैसला आते ही आरोपी रो पड़े। वहीं, पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर खुशी जताई है। 

उझानी कोतवाली क्षेत्र के भौसोरा गांव निवासी शिशु भान सिंह की 9 दिसंबर 2014 को दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे विनय कुमार ने इसी दिन पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि 8:30 बजे वह घर से खेतों की ओर जा रहे थे। वहीं, कछला की ओर से उनके पिता शिशु भान सिंह, भाई मनोज कुमार उर्फ केशपाल आ रहे थे, जो गांव के जसवीर के घर सामने पहुंचे। 

घात लगाकर हमला

यहां पहले से घात लगाकर बैठे पप्पू, रोहिताश, विरेश पाल पुत्र सुरेश पाल सिंह, आदर्श उर्फ छगन पुत्र रहीश पाल, गांव चौसिंगा निवासी सुआपाल पुत्र गोकिल ने उनके पिता और भाईयों पर हमला कर दिया। वह बाइक से गिर पड़े और आरोपियों ने उन्हें पीटना जारी रखा। 

शोर सुनकर गांव के संजीव कुमार, सुरेंद्र सिंह और परिवार के लोग पहुंचे। हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में फायरिंग करते हुए भाग गए। 

प्रधानी की खुन्नस 

तब तक शिशु भान सिंह की मौत हो चुकी थी। उनके भाई मनोज जमीन पर तड़प रहे थे। विनय कुमार भाई को उझानी के अस्पताल ले गए थे। पुलिस को बताया कि वह लोग प्रधानी के चुनाव को लेकर उनके परिवार से रंजिश मानते हैं। दरअसल, सुआपाल प्रधानी का दावेदार था। जिसकी वजह से वह शिशु भान सिंह से खुन्नस रखता था। 

न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद पप्पू, रोहिताश, विरेशपाल पुत्र सुरेश पाल सिंह, आदर्श उर्फ छगन पुत्र रहीश पाल, पुत्तू सिंह पुत्र गुलफाम सिंह, सुरजीत पुत्र रामवीर सिंह, सुआपाल को शिशु भान सिंह की हत्या करने और मनोज कुमार पर हमले का दोषी पाया। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष के जिला 

 

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