हरदोई: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 रवीन्द्र कुमार ने पत्नी की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में वादविचारण के बाद दोषसिद्ध पाये जाने पर मृतका के पति को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के.के. अवस्थी के अनुसार वादी मुकदमा वीरेंद्र पुत्र जयलाल निवासी ग्राम म्योनी थाना …

हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 रवीन्द्र कुमार ने पत्नी की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में वादविचारण के बाद दोषसिद्ध पाये जाने पर मृतका के पति को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के.के. अवस्थी के अनुसार वादी मुकदमा वीरेंद्र पुत्र जयलाल निवासी ग्राम म्योनी थाना सुरसा की पुत्री मंजू की शादी 7 मई 2017 को अभियुक्त आशू उर्फ आशाराम निवासी टोडरपुर थाना बेहटागोकुल के साथ हुई थी।

वादी के अनुसार पुत्री की ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नही थे और फ्रिज, टीवी एवं सोने की चेन मांग करते रहते थे। वादी 8 जून 2018 को मंजू की ससुराल गया था। जहां दहेज सम्बन्धी विवाद के बाद वादी का समधी दयाराम उसे गांव के बाहर तालाब पर ले गया। वहां से वादी वापस आया तो पुत्री को मृत पाया। जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी।

वादी ने मृतका के पति आशु व सास के विरुद्ध थाने पर 8 जून को ही रात 11 बजे रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सत्र सुपुर्द होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व शासकीय अधिवक्ता के के अवस्थी के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने मृतका के पति आशू उर्फ आशाराम को 37 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संबंधित समाचार