लखीमपुर खीरी: नेपाली तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा

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लखीमपुर खीरी। नेपाल से भारत में तस्करी कर चरस लाने के मामले में अपर जिला जज हरिप्रसाद ने नेपाली युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष रखते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने …

लखीमपुर खीरी। नेपाल से भारत में तस्करी कर चरस लाने के मामले में अपर जिला जज हरिप्रसाद ने नेपाली युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष रखते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया भारतीय नेपाल सीमा के पिलर संख्या 200 के करीब 23 अगस्त 2014 को एसएसबी और पुलिस की एसएसपी आजाद नगर और पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रहे थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल से आते समय बसही बाजार के पास नेपाली युवक विशाल लामा तमांग को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से सात किलो चरस के साथ एक नोकिया मोबाइल और 2160 की नेपाली मुद्रा और नेपाली पासपोर्ट के अलावा कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं थीं।

इस मामले में एस एस बी आजाद नगर की तहरीर पर संपूर्णानगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कांस्टेबल विनोद यादव, रामसागर राकेश और एसआई कैलाश नाथ की गवाही दर्ज कराई गई थी। पैरोकार अनिल कुमार ने पुलिस प्रपत्र को साबित किया। न्यायाधीश हरिप्रसाद ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी विशाल लामा तमांग को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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